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संस्था ‘सहयोग केयर फॉर यू’ के सहयोग से पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा

लुधियाना: जिला लुधियाना जहां हजारों नही लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर रहते है, वहां उनके बच्चे बच्चियों की असुरक्षा के मामले बढ़ते जा रहे है। ऐसे में बाल अधिकारों पर काम करने वाली अग्रणी संस्था “सहयोग केयर फॉर यू” लुधियाना में पीड़ित परिवारों को मुफ्त सहायक अधिकारी व कानूनी सहायता उपलब्ध करवा रही है। इसी कार्य के तहत सहयोग केयर फॉर यू टीम एवम योगेश प्रशाद ने जिला लुधियाना में पोक्सो विक्टिम परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का काम किया है।

यह मामला वर्ष 2020 में थाना शिमलापुरी लुधियाना में दर्ज किया हुआ था, जिसमे विक्टिम परिवार को उनके कहने पर संस्था सहयोग केयर फॉर यू के बाल अधिकार वकील योगेश प्रशाद ने परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराई और सरकारी वकील बी. डी गुप्ता जी के सहयोग से आरोपी को IPC की धारा 377 और POCSO की धारा 3 व 4 के तहत 10 साल की कैद के साथ सफलतापूर्वक दोषी पाया गया।

पीड़ित की मां ने बताया कि इस दौरान उनको कई प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन टीम सहयोग एवम ऐडवोकेट योगेश हर बार उनके साथ खड़े रहे और अंत में हमें इंसाफ मिला और आरोपी को एडीजे अमरजीत सिंह की अदालत ने दोषी पाया और सजा सुनाई।

इस दौरान संस्था सहयोग केयर फॉर यू के बाल अधिकार वकील योगेश प्रशाद ने मीडिया को बताया कि पीड़ित की माँ अपाहिज है और जब ये घटना घटी तो पीड़ित की मां हस्पताल में दर दर भटक रही थी, वहां हमारे साथी दिनेश कुमार ने उनसे बातचीत की और केस को समझ कर उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद से लगातार संस्था द्वारा परिवार की मदद की गई और लगभग एक वर्ष बाद आज इस केस में दोषी को सजा हुई। पीड़ित परिवार की आंखों में खुशी के आंसू हैं और परिवार ने तहे दिल से संस्था “सहयोग केयर फॉर यू” की टीम के साथ साथ ए डी जे अमरजीत सिंह, सरकारी वकील बी डी गुप्ता व एडवोकेट योगेश प्रशाद का बहुत बहुत धन्यवाद किया।

With the help of the organization ‘Sahyog Care for You’, the victim’s family got justice, the court sentenced 10 years to the accused of raping a minor.