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SC ने सुनाया अहम फैसला, रेप पीड़िता के 7 माह के गर्भ को हटाने की दी मंजूरी

नई दिल्ली: रेप पीड़िता 14 साल की किशोरी के 29 सप्ताह के गर्भ को हटाने की मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि यदि रेप पीड़िता को इस प्रेगनेंसी को जारी रखने को कहा जाता है तो उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने नाबालिग के सुरक्षित गर्भपात की परमिशन देते हुए कहा, ‘ऐसे मामले अपवाद जैसे होता हैं, जिसमें हमें बच्चों की सुरक्षा करनी होती है। नाबालिग बच्ची के लिए हर गुजरता घंटा अहम है।’ इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने मुंबई के सियॉन अस्पताल से कहा था कि वह तत्काल इस संबंध में रिपोर्ट दे कि प्रेगनेंसी को जारी रखने से बच्ची के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा।

इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को बच्ची के गर्भपात की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

SC gives important decision, gives permission to remove 7 months of pregnancy of rape victim