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सैफ अली खान की तीन संपत्तियों का निकला पाकिस्तानी कनेक्शन, गृह मंत्रालय ने किया खुलासा

भोपाल: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की तीन प्रॉपर्टीज को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये तीनों संपत्तियां ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित की गई हैं। इनमें भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों में स्थित करोड़ों रुपये की संपत्तियां शामिल हैं।

गृह मंत्रालय के तहत आने वाले शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (Custodian of Enemy Property for India – CEPI) ने 8 मई 2025 को एक पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी। पत्र में बताया गया है कि नवाब हमीदुल्ला खान की बेटियां आबिदा बेगम और आफताब बेगम पाकिस्तान की नागरिक बन गई थीं। इसी कारण उनकी हिस्सेदारी वाली संपत्तियों को ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित किया गया है।

यह खुलासा समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री द्वारा की गई शिकायत के बाद हुआ है। जानकारी सामने आने के बाद सीईपीआई की एक टीम इन संपत्तियों का सर्वे कर रही है। अमिताभ अग्निहोत्री ने मांग की है कि नवाब परिवार से 1949 के मर्जर एग्रीमेंट (विलय पत्र) की मूल प्रति मांगी जाए और यदि वे इसे प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो संपत्तियों को सरकार द्वारा राजसात किया जाए।

हाईकोर्ट में दी गई माला श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल और आसपास की लगभग 550 एकड़ भूमि नवाब परिवार के नाम पर दर्ज थी, जिसे निजी संपत्ति नहीं माना गया था।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में पाकिस्तानियों की कुल 12,983 संपत्तियां हैं जो ‘शत्रु संपत्ति’ के दायरे में आती हैं। ये सभी संपत्तियां भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक के नियंत्रण में हैं। इनमें से सर्वाधिक संपत्तियां उत्तर प्रदेश (5688) और पश्चिम बंगाल (4354) में स्थित हैं।

क्या है ‘शत्रु संपत्ति’?
‘शत्रु संपत्ति’ उन लोगों की संपत्तियां होती हैं जो भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए थे और जिनकी संपत्तियां भारत में रह गईं। भारत सरकार ने इन संपत्तियों को ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित कर दिया और इन्हें सीईपीआई की देखरेख में रखा गया है। शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत, इन संपत्तियों को मूल मालिक या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है और न ही उन पर दावा किया जा सकता है, भले ही उन्होंने अपनी नागरिकता बदल ली हो।

सीईपीआई के पास शत्रु संपत्ति को बेचने, लीज पर देने या किसी अन्य तरीके से उपयोग करने का अधिकार है। 2017 में शत्रु संपत्ति अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद, भारतीय नागरिकता वाले कानूनी उत्तराधिकारियों का भी इन संपत्तियों पर कोई दावा नहीं रह गया है और वे इनके निपटान पर किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं हैं।

Saif Ali Khan’s three properties have Pakistani connection