चंडीगढ़: बठिंडा में नशा तस्करी और आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार की गई पंजाब पुलिस की बर्खास्त महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मंगलवार (22 जुलाई) को सुनवाई के दौरान उसकी जमानत याचिका को दोबारा खारिज कर दिया। यह लगातार दूसरा दिन है जब कोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार किया है।
दरअसल, हाईकोर्ट ने सोमवार को भी अमनदीप कौर की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। इसके बाद, अमनदीप के वकीलों ने एक नई अर्जी दाखिल कर अपने पक्ष को दोबारा सुनने का आग्रह किया था। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मंगलवार को सुनवाई के बाद जमानत याचिका को फिर से खारिज कर दिया गया।
यह हाई-प्रोफाइल मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब 2 अप्रैल, 2025 को बठिंडा पुलिस ने अमनदीप कौर को एक काली महिंद्रा थार गाड़ी से 17.71 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे सेवा से निलंबित और फिर बर्खास्त कर दिया गया था। अमनदीप कौर ने कोर्ट में दलील दी है कि उसे एक साजिश के तहत फंसाया गया है।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार की गई है और उन्होंने एफआईआर की कॉपी भी अदालत में पेश की। हालांकि, अभी कोर्ट का विस्तृत आदेश आना बाकी है, लेकिन लगातार दूसरे दिन जमानत याचिका का खारिज होना अमनदीप कौर के लिए एक बड़ी कानूनी हार मानी जा रही है।
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Punjab’s dismissed lady constable