चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। यह वृद्धि आवासीय घरों, फ्लैटों और व्यावसायिक इमारतों पर लागू होगी, हालांकि मल्टीप्लेक्स को इससे बाहर रखा गया है। सरकार का यह फैसला वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है और इसे 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी माना जाएगा।
स्थानीय सरकार विभाग द्वारा 5 जून, 2025 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, यह कदम केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत उठाया गया है। दरअसल, केंद्र के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाने और राज्य की अतिरिक्त उधारी सीमा को बढ़ाने के लिए यह वृद्धि अनिवार्य थी।
पंजाब सरकार ने फरवरी और अप्रैल 2021 में जारी पिछले निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी टैक्स में हर साल 5 प्रतिशत की वृद्धि पहले से ही प्रस्तावित थी। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद पंजाब सरकार, केंद्र द्वारा निर्धारित मौजूदा उधारी सीमा से 0.25 प्रतिशत अधिक ऋण लेने के लिए पात्र हो जाएगी, जिससे राज्य को वित्तीय योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड मिल सकेगा।
इस बदलाव का असर विभिन्न प्रकार की संपत्तियों पर देखने को मिलेगा, जिसमें रिहायशी और व्यावसायिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी शामिल हैं। आवासीय क्षेत्र में, व्यक्तिगत मकानों और फ्लैटों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। वहीं, व्यावसायिक संपत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला भी इसके दायरे में आएगी, जिसमें दुकानें, शोरूम, ऑफिस और रेस्तरां जैसी इमारतें भी शामिल हैं।
इस फैसले से स्पष्ट है कि आने वाले वित्तीय वर्ष से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्ति के लिए पहले से ज्यादा टैक्स चुकाना होगा, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
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Property tax increased by 5% in Punjab