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28 नवंबर को चुनाव आयोग के समक्ष पेश होंगे प्रकाश सिंह बादल, जानें क्या है पूरा मामला

होशियारपुर: निर्वाचन आयोग से मान्यता लेने के लिए पार्टी के निर्वाचन आयोग के समक्ष कथित रूप से गलतबयानी को लेकर यहां की एक अदालत में चल रहे मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता प्रकाश सिंह बादल को 28 नवंबर को पेश होने का समन जारी किया गया है। शिकायतकर्ता बलवंत सिंह खेरा ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रुपिंदर सिंह के कल के आदेश की प्रति के साथ यह जानकारी दी।

खेरा ने 2009 में सुखबीर सिंह बादल व अन्य के खिलाफ दाखिल मामले में आरोप लगाया था कि शिअद के पास दो संविधान हैँ, एक उन्होंने गुरुद्वारा चुनाव आयोग के पास जमा कराया और दूसरा भारतीय निर्वाचन आयोग में राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता पाने के लिए। शिअद ने भारतीय निर्वाचन आयोग को यह अंडरटेकिंग दी कि उसने अपना संविधान संशोधित कर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को शामिल किया है जबकि उसने शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों में हिस्सा लेना और एक पंथिक पार्टी के रूप में गतिविधियां जारी रखीं।

इस संदर्भ में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुखबीर सिह बादल व अन्य की एक याचिका खारिज कर दी थी। इसी वर्ष 8 सितंबर को एक अदालत ने सुखबीर सिंह बादल को अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने प्रकरण में निजी उपस्थिति से छूट का अनुरोध अदालत से किया था लेकिन अदालत ने छूट केवल एक तारीख (कल, 28 अक्तूबर की सुनवाई) के लिए दी थी।

Parkash Singh Badal will appear before the Election Commission on November 28, know what is the whole matter