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पंजाब में बेअदबी पर अब होगी उम्रकैद, भगवंत मान कैबिनेट ने सख्त कानून के बिल को दी मंजूरी

चंडीगढ़: पंजाब में धार्मिक ग्रंथों और स्थलों की बेअदबी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बेअदबी के मामलों में दोषियों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान करने वाले एक नए और सख्त कानून के बिल को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल को आज ही विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा स्थायी और मजबूत कानून बनाना है, जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह का घिनौना कृत्य करने की हिम्मत न कर सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून को लागू करने से पहले विभिन्न धार्मिक संस्थाओं और आम लोगों से भी इस पर राय ली जाएगी ताकि इसमें कोई कमी न रह जाए।

फिलहाल, बेअदबी जैसे गंभीर मामलों के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 298 और 299 के तहत अधिकतम 3 साल की कैद का ही प्रावधान है। मान सरकार इस सजा को नाकाफी मानती है। प्रस्तावित नए कानून में न्यूनतम सजा को 10 साल और अधिकतम सजा को आजीवन कारावास तक करने का प्रस्ताव है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार कानून में कुछ ऐसे प्रावधान भी जोड़ने पर विचार कर रही है, जिससे न केवल दोषी बल्कि उसके परिवार की भी जिम्मेदारी तय की जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में एक कड़ा संदेश देना है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। यदि यह बिल विधानसभा से पारित होकर कानून बन जाता है, तो यह पंजाब में बेअदबी को रोकने के लिए अब तक का सबसे कठोर कदम माना जाएगा।

Now there will be life imprisonment for sacrilege