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1 जुलाई से देश में लागू होगा नया क्रिमिनल लॉ, अधिसूचना जारी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन कानूनों को 1 जुलाई, 2024 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू होंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन तीनों कानूनों को दिसंबर में ही मंजूरी प्रदान कर दी थी। तब ये तीनों विधेयक कानून बन गए थे। अब इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब पुराने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

बता दें कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, उससे अब लोगों को छुटकारा मिलेगा। इस नए कानून में मॉब लिंचिंग, नाबालिग से गैंगरेप जैसी घिनौनी हरकतों के लिए आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। इन तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद से मंजूरी मिल गई थी। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को लेकर 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी।

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New criminal law will be implemented in the country from July 1 notification issued