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सिखों के हत्यारे पूर्व कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत खारिज, जेल में उम्र भर भुगतनी पड़ेगी पापों की सजा

 

 

नई दिल्लीः 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान लोगों को हिंसा के लिए उकसाने और 5 लोगों की हत्या के आरोपी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस समय सज्जन कुमार 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 

 

 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह गर्मियों की छुट्टियों में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

 

 

 

 

क्या है मामला
सिख दंगों का ये मामला 5 लोगों की मौत से जुड़ा है। जब दिल्ली कैंट इलाके के राजपुर में 1 नवंबर 1984 को हज़ारों लोगों की भीड़ ने दिल्ली केंट इलाके में सिख समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया था। 

 

 

 

इस हमले में एक परिवार के तीन भाइयों की हत्या कर दी गयी थी। वहीं एक दूसरे परिवार के गुरप्रीत और उनके बेटे केहर सिंह की मौत हो गयी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सज्जन कुमार को इस दंगे का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।