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हाईकोर्ट से पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को मिली बड़ी राहत, जांच में शामिल होने के आदेश

चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेक्टर-20 स्थित कोठी प्रकरण में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में शामिल होने के आदेश दे दिए हैं, साथ ही इस सैनी की जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। बता दें, इससे पहले मोहाली कोर्ट ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सैनी मामले में एडिशनल जिला सेशन जज आरएस राय ने फैसला सुनाना था, लेकिन अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Former DGP Sumedh Saini got a big relief from the High Court, orders to join the investigation