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राहुल गांधी को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, ‘मोदी सरनेम’ को लेकर टिप्पणी से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत जिला अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर अदालत उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। बता दें कि 2019 की एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका था। धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। लेकिन इस मामले में राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे। उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई है। इस मामले में सजा के खिलाफ अपील करने के लिए उन्हें 30 दिन का वक्त भी दिया गया है।

Court sentenced Rahul Gandhi to 2 years in prison case related to comment on ‘Modi surname’