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बड़ी राहत: स्कूलों में दाखिले के लिए अब नहीं पड़ेगी इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरूरत

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने स्कूलों में दाखिले को लेकर छात्रों को पेश आ मुश्किलों के हल के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को पुरानी हिदायतों के आधार पर पिछले स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए दबाव डाले जाने के मामले के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने पत्र जारी कर इस शर्त को खत्म कर दिया है।

पत्र के अनुसार विभिन्न कारणों से स्कूल बदलने की इच्छा रखने वाले माता-पिता को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में गैर जरूरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण विद्यार्थियों और उनके माता-पिता को पेश समस्याओं के हल के लिए पिछले स्कूल से ट्रांसफर सर्टीफिकेट प्राप्त करने संबंधी डायरैक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रकशन ने पहले सभी आदेश रद्द कर दिए हैं।

किसी भी मान्यता प्राप्त/एफिलीएटेड स्कूल में बच्चे को दाखिल करते हुए संबंधित स्कूल प्रमुख अन्य स्रोतों से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी को दाखिल करें। पिछले स्कूल में पढ़ने और अन्य पिछली कक्षा पास करने के सम्बन्ध में बच्चों के माता-पिता से लिखित स्वै-घोषणा पत्र लेने की अनुमति दी गई है।

Big relief: this important document will no longer be needed for admission in schools