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जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। महज 5 मिनट से भी कम समय में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डिवीजन बेंच ने 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज नई चार्जशीट दाखिल कर सकता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ईडी की इस चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच मंगलवार को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने पर आदेश सुनाए बिना उठ गई थी। बेंच ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।

Arvind Kejriwal will come out of jail, Supreme Court gives big relief in liquor scam