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चंडीगढ़ में 14 साल के बच्चे के साथ गंदा काम करती थी ट्यूशन टीचर, कोर्ट ने 10 हजार रुपए जुर्माने के साथ सुनाई ये सजा

चंडीगढ़: राम दरबार इलाके में करीब 3 साल पहले 14 साल के बच्चे के साथ 8 महीने तक शारीरिक संबंध बनाने वाली ट्यूशन टीचर को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साल 2018 के सैक्टर 31 थाना पुलिस ने आरोपी अध्यापिका के खिलाफ पोकसो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। जांच में यह बात भी सामने आई थी कि अध्यापिका ने विद्यार्थी के साथ 8 महीने तक जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके लिए विद्यार्थी पर कई तरह का दबाव भी डाला गया था।

जानकारी के अनुसार, उस समय अध्यापिका की उम्र 34 साल थी। विद्यार्थी अपनी बहन के साथ ट्यूशन के लिए इस टीचर के पास जाता था। एक दिन अध्यापिका ने किसी बहाने उसकी बहन को ट्यूशन से निकाल दिया। जब मां-बाप ने अध्यापिका से उनकी बेटी को निकाले के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह उसके भाई की पढ़ाई में रुकावट डाल रही है। इसके बाद टीचर ने उसको अकेला पढ़ाना शुरु कर दिया। फिर उसने बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरु कर दिए। बाद में विद्यार्थी उस अध्यापिका के पास पढ़ने जाने से पहले न नुकर करने लगा, तब जाकर परिवार के सामने यह मामला सामने आया।