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पंजाब में बकाया राशि का भुगतान न करने वाले डीलरों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त, लिया ये बड़ा एक्शन

चंडीगढ़: पंजाब सरकार के परिवहन विभाग ने राजस्व वसूली में एक बड़ा कदम उठाते हुए बकाया राशि का भुगतान न करने वाले डीलरों की यूजर आईडी ब्लॉक कर दी है। यह कार्रवाई केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम-40 के तहत की गई है। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार ऑडिट की जा रही है, जिसके दौरान यह पाया गया कि कई डीलरों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। इन डीलरों को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे और समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

विभाग के अनुसार, डीलरों से कुल 7.85 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल की जानी थी। हालांकि, विभाग पहले ही 17 करोड़ रुपये वसूल चुका है। बकाया राशि वसूलने के लिए विभाग ने डीलरों की यूजर आईडी को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है।

यह पहली बार नहीं है जब परिवहन विभाग ने इस तरह की कार्रवाई की हो। इससे पहले वर्ष 2022 में भी डिफॉल्टर डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तब कई डीलरों को नोटिस जारी किए गए थे और कुछ को सस्पेंड भी किया गया था। इसके बाद वर्ष 2023 में दोबारा नोटिस जारी किए गए थे और डीलरों को अनिवार्य दस्तावेज और बकाया टैक्स जमा करवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अधिकांश डीलरों ने अपना वादा पूरा नहीं किया।

विभाग के कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने 27 नवंबर को आयोजित लोक लेखा समिति की बैठक में विभाग को निर्देश दिया था कि वह वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के सभी बकाया करों की वसूली करे और एक महीने के भीतर समिति को अनुपालन रिपोर्ट सौंपे। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित आरटीओ/आरटीए के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

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