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पंजाब में अब फायर सेफ्टी के लाइसेंस पर लिखना होगा पेट्रोलियम डीलर का नाम, आदेश जारी

जालंधर (PLN-Punjab Live News) पैट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब पेट्रोल पंप स्थापित करने के दौरान फायर सेफ्टी संबंधी लिए जाने वाले लाइसेंस के ऊपर पेट्रोलियम डीलर का नाम लिखना जरूरी होगा, जबकि इससे पहले केवल तेल कंपनी का नाम ही लाइसेंस के ऊपर लिखा जाता था।

ऑर्गेनाइजेशन के ज्वाइंट चीफ कंट्रोलर आफ एक्सप्लोजिव्स बीबी बरगांवकर ने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है। आदेश में लिखा गया है कि यह फैसला मिनिस्टर आफ स्टेट फॉर कमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश के साथ हुई मीटिंग के दौरान लिया गया है।

पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन पंजाब के प्रवक्ता मोंटी सहगल ने बताया कि एसोसिएशन पिछले लंबे समय से लाइसेंस के ऊपर पैट्रोलियम डीलर का नाम लिखने की मांग कर रही थी। उन्होंने यह मांग मंत्री सोमप्रकाश के समक्ष भी उठाई थी, जिसके बाद सोमप्रकाश ने यह आदेश दिए हैं।

Now the name of petroleum dealer will have to be written on the license of fire safety in Punjab order issued