जालंधर: शहर में अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने सभी रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंसशुदा खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जारी किए गए हैं।
नए आदेशों के अनुसार, रात 11:30 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक को इन जगहों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और न ही कोई नया ऑर्डर लिया जाएगा। शराब की दुकानों से जुड़े अहाते भी रात 12 बजे तक बंद करने होंगे।
इसके अलावा, सभी प्रतिष्ठानों को ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा और ध्वनि का स्तर 10 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। डीजे, लाइव बैंड और अन्य साउंड सिस्टम रात 10 बजे तक बंद करने होंगे।
यह आदेश 23 दिसंबर 2024 तक लागू रहेंगे। पुलिस का मानना है कि इन आदेशों से शहर में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और रात में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
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Jalandhar residents should know! Now all restaurants and clubs will be closed at this time, CP Swapan Sharma issued orders