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चुनाव में नशा बांटने को लेकर हाईकोर्ट का चुनाव कमिशन को नोटिस, पंजाब सरकार से भी पूछे 5 सवाल

चंडीगढ़: विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है। चुनाव के दौरान वोट पाने के लिए नशा वितरण का भी इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में नशीले पदार्थों के व्यापार पर चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए नशीले पदार्थों का इस्तेमाल न किया जाए। हाई कोर्ट ने ड्रग मामले का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि 2012 के चुनाव के महज एक महीने में 55 किलो हेरोइन और 430 किलो भुक्की जब्त की गई थी। इस बार चुनाव में ऐसा नहीं होना चाहिए इसिलए कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब में अगले महीने चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग को सक्रिय होने की जरूरत है ताकि पूरी चुनाव प्रक्रिया नशा मुक्त हो और मतदान के लिए नशों का मुद्दा सामने न आए।

हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या उसके पास राज्य में नशीले पदार्थों के व्यापार पर लगाम लगाने का कोई रोड मैप है और अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार को यह रोड मैप तैयार करना चाहिए और समय रहते हाईकोर्ट को इसकी जानकारी देनी चाहिए। न्यायमूर्ति अजय तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज जैन की खंडपीठ ने एनडीपीएस की विभिन्न याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह आदेश जारी किए।

नशीले पदार्थों के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से इन पांच सवालों के जवाब मांगे हैं-

-क्या सरकार के पास नशीले पदार्थों के व्यापार पर लगाम लगाने की कोई योजना है?
-क्या यह पता लगाने के लिए कोई शोध किया गया है कि नशे के आदी युवाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
-राज्य में किन जिलों को मादक द्रव्यों से सर्वाधिक प्रभावित के रूप में चिन्हित किया गया है?
-यदि कोई योजना है, अनुसंधान किया गया है और प्रभावित जिलों की पहचान की गई है, तो कुछ जिले अधिक प्रभावित होने के क्या कारण हैं?
-यदि कोई योजना नहीं है, कोई शोध नहीं किया गया है और प्रभावित जिलों की पहचान नहीं की गई है, तो सरकार को यह सब निर्धारित समय के भीतर पूरा करना चाहिए और उच्च न्यायालय को सूचित करना चाहिए।

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