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पंजाब में इस तारीख तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू, सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों के चलते लिया फैसला- इनके लिए छूट का भी ऐलान

चंडीगढ़: पंजाब में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना जानलेवा होता जा रहा है। इसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू को 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।

पंजाब में पाबंदियों में कुछ छूट भी दी गई है। जिसके तहत चिकित्सा एवं नर्सिंग संस्थान का कार्य जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। नेशनल और स्टेट हाईवे पर आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। बस, ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को घर पहुंचने तक रात के कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। ऑनलाइन अध्ययन के लिए शैक्षणिक संस्थान कार्यालय खोल सकते हैं।

इसके अलावा सब्जी मंडी, अनाज बाजार, सार्वजनिक परिवहन, पार्क धार्मिक स्थलों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाट, स्थानीय बाजार और इसी तरह के अन्य स्थानों जैसे बड़े लोगों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले (दूसरी खुराक) व्यक्तियों को अनुमति होगी। होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर केवल पूरी तरह से टीकाकरण (दूसरी खुराक) वाले व्यक्तियों (उनके कर्मचारियों सहित) या स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार अनुमति होगी।

निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र के बैंक केवल पूरी तरह से टीकाकरण (दूसरी खुराक) व्यक्तियों (उनके कर्मचारियों सहित) को अनुमति होगी। वहीं, इंडोर प्रोग्राम में 50 व आउटडोर में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

पाठक ध्यान दें कि जिन व्यक्तियों को पूरी तरह से टीका नहीं लगाया है उन्हें अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही जिन व्यक्तियों ने अभी कोरोना टीकाकरण की दोनों डोज नहीं ली है वे अपने घर में ही रहें। किसी भी सार्वजनिक स्थान/बाजार/कार्यक्रम/सार्वजनिक आवाजाही/धार्मिक स्थानों आदि पर नहीं जाना चाहिए।

Night curfew extended in Punjab till this date, government took decision due to increasing corona cases – also announced exemption for them