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शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को SC से भी नहीं मिली राहत, अब हाईकोर्ट जाएगी ‘आप’

नई दिल्ली: शराब घोटाला केस में सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने कहा कि आप सीधे यहां क्यों आए हैं। आपके पास कई विकल्प थे और यहां आने की बजाय कई विकल्पों पर विचार कर सकते थे। बेल के लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट भी जा सकते थे। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध है। इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है और राजनीतिक साजिश के तहत यह कार्रवाई हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम हाई कोर्ट जाएंगे। आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उचित व निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि उनसे पूछे गए सवालों के उचित और वैध जवाब मिलें और इस अदालत की राय में यह आरोपी की हिरासत में पूछताछ से ही संभव है।

Manish Sisodia arrested in liquor scam did not get relief even from SC now AAP will go to High Court