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शराबियों के लिए खुशखबरी: पंजाब में अब दारू मिलेगी आम दुकानों पर, इस तारीख से फैसला लागू

चंडीगढ़: पंजाब में ठेकों के अलावा अब दुकानों पर भी शराब मिलेगी। यह नया नियम एक अप्रैल 2023 से लागू होगा। जी हां पंजाब सरकार ठेकों से अलग शहर में शराब की दुकानें खोलने की तैयारी में है। अब लोग ठेकों की बजाय दुकानों से शराब सकेंगे। नई आबकारी नीति के तहत यह फैसला उन लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जो शराब के ठेकों पर जाने से गुरेज करते हैं।

पंजाब सरकार एक अप्रैल से शहरों में बीयर और शराब की 77 दुकानें खोलने जा रही है। ठेकों तक न जाने के इच्छुक लोगों को अब शहर के बाजार में ही शराब मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इन दुकानों के खुलने से सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी।

बता दें कि चंडीगढ़ में ठेकों के अलावा शराब की दुकानें पहले से ही खुली हुई हैं। इन दुकानों में विदेशी स्कॉच के साथ बीयर मिलती हैं। पंजाब सरकार इसी व्यवस्था को सूबे में लागू करते हुए भीड़भाड़ वाले बाजारों में शराब और बीयर की दुकानों को अनुमति देगी।

liquor will now be available at common shops in Punjab decision applicable from this date