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कोर्ट में गूगल सर्च कर रहे थे वकील, भड़के जज ने जब्त किया मोबाइल; दी सख्त चेतावनी

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालती सुनवाई के दौरान सवालों के जवाब देने के लिए वकीलों द्वारा मोबाइल फोन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल और गूगल सर्च का सहारा लेने पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस प्रथा को “पूरी तरह से अस्वीकार्य” करार दिया है।

‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ ने इस आचरण पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की गंभीरता को समझाने के लिए एक वकील का मोबाइल फोन कुछ समय के लिए जब्त भी कर लिया। अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह का व्यवहार न केवल गैर-पेशेवर है, बल्कि अदालत के प्रति असम्मानजनक भी है।

न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने कहा, सबसे पहले, अदालत को संबोधित करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना एक unprofessional रवैया दर्शाता है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, आईपैड या लैपटॉप, जो केस फाइलों और आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ एकीकृत होते हैं, के विपरीत मोबाइल फोन अदालत में बहस के लिए स्वीकार्य उपकरण नहीं हैं।

एक अन्य मामले में, जब एक वकील ने बेंच द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब खोजने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो अदालत ने कहा कि यह जानकारी केस की तैयारी के दौरान पहले से ही एकत्र की जानी चाहिए थी।

जज ने यह भी कहा कि वकीलों द्वारा सुनवाई के दौरान फोन का उपयोग करने के कई मामले सामने आए हैं, जिससे कभी-कभी कार्यवाही में देरी भी होती है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी प्रथाएं अदालत की मर्यादा को बाधित करती हैं और इनसे हर हाल में बचा जाना चाहिए।

 

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A post shared by Jaspreet Singh (@akstudyvisa1)

Lawyer was doing Google search in court