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जालंधर में अब 2018 के बाद विकसित हुई अवैध कॉलोनियों की नहीं होगी रजिस्ट्रियां, केस होंगे दर्ज

जालंधर (PLN-Punjab Live News) जालंधर में अब 2018 के बाद विकसित हुई अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां नहीं होंगी। इस पर डीसी घनश्याम थोरी ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही सख्त निर्देश दिए हैं कि इन कॉलोनियों को विकसित करने वालों के खिलाफ पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलाइजेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

इस संबंध में डीसी घनश्याम थोरी ने एसडीएम एक व एसडीएम दो तहसीलदार एक और तहसीलदार दो को पत्र लिखकर कहा है कि अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी भी हालत में इन प्लाटों की रजिस्ट्री न की जाए।

डीसी के इन आदेशों के बाद जालंधर नगर निगम की हद में आने वाली 100 से अधिक कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर बैन लग गया है। इसके अलावा नगर निगम कमिश्नर करणेश शर्मा ने 40 कॉलोनियों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर केस दर्ज करने की सिफारिश की है।

Illegal colonies developed after 2018 will no longer have registries in Jalandhar cases will be registered