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गाड़ी पर भारत सरकार लिखवाया तो खैर नहीं, सरकारी वाहनों को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: आज के समय में सरकारी कर्मचारी होना बहुत मायने रखता है। एक सरकारी कर्मचारी की समाज में एक अलग स्थिति होती है। ऐसे में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अपने निजी वाहनों पर भारत सरकार लिखना आम बात हो गई है। भारत सरकार ही नहीं, लोग मंत्रालयों, विभागों और पदों के नाम भी लिख देते हैं, जो कानूनी रूप से सही नहीं है और परिवहन विभाग (आरटीओ) के नियमों का उल्लंघन भी है। लेकिन लोगों को परवाह नहीं है। इसी का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने सभी राज्यों और सभी जिलों के लिए आदेश जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि भारत सरकार किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी भी निजी या निजी वाहन पर नहीं लिखा जाएगा। ये दिशानिर्देश सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों पर लागू होंगे। यह सर्कुलर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है।

बता दें कि 1 सितंबर 2019 से लागू हुए मोटर व्हीकल एक्ट में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं और नंबर प्लेट पर कुछ और लिखना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है। वाहन की नंबर प्लेट पर ऐसे किसी भी पोस्ट, मंत्रालय, विभाग आदि को लिखना छेड़छाड़ माना जाता है। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक नंबर प्लेट रोमन में ही लिखी जा सकती है।

मोटर व्हीकल एक्ट के नंबरों को अजीबो-गरीब नंबरों या अक्षरों में लिखना भी गलत है। इसके लिए 500 से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। भारत सरकार, किसी भी मंत्रालय डाक टिकट आदि कोे 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और नंबरों से छेड़छाड़ करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर मालिक के वाहन को भी जब्त किया जा सकता है।

If the Government of India is written on the vehicle it is not good the big decision of the Center regarding government vehicles