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PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! पैसा निकालने के 13 कठिन नियम खत्म, अब सिर्फ 3 आसान कैटेगरी; पढ़ाई-शादी के लिए 10 बार तक एडवांस

जालंधर: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए पीएफ निकासी के नियमों को बेहद आसान कर दिया है। संगठन ने पैसा निकालने के 13 पुराने और कठिन नियमों को खत्म कर दिया है। इनकी जगह अब सिर्फ 3 आसान कैटेगरी बनाई गई हैं। यह जानकारी जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय के आयुक्त पंकज कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस कदम से पीएफ सदस्यों को जरूरत के समय आसानी से पैसा मिल सकेगा।

अब इन 3 कैटेगरी में निकलेगा पैसा
आयुक्त पंकज कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत पीएफ का पैसा अब मुख्य रूप से 3 श्रेणियों के तहत निकाला जा सकता है। पहली कैटेगरी ‘जरूरी आवश्यकताएं’ हैं, जिसमें बीमारी का इलाज, बच्चों की एजुकेशन फीस देना या विवाह संबंधी खर्चों के लिए निकासी की जा सकेगी। दूसरी कैटेगरी ‘मकान/आवास’ है, जिसके अंतर्गत सदस्य नया मकान खरीदने, बनाने या मौजूदा घर की मरम्मत के लिए पैसा निकाल सकते हैं। तीसरी और आखिरी ‘विशेष परिस्थितियां’ कैटेगरी है, जिसमें बेरोजगारी या प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थिति आने पर सदस्य बिना कोई दस्तावेज जमा किए भी आसानी से पैसा निकाल सकेंगे।

पढ़ाई-शादी के लिए लिमिट बढ़ी, 100% निकासी संभव
नए नियमों के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब कर्मचारी सिर्फ 1 साल की नौकरी पूरी करने पर भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, जबकि पहले यह समय सीमा अधिक थी। इसके अलावा, सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए एजुकेशन (शिक्षा) के लिए एडवांस निकासी की सीमा 3 बार से बढ़ाकर 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक कर दी गई है। सबसे अहम बदलाव यह है कि पीएफ सदस्य अब अपने खाते से कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) दोनों के योगदान सहित कुल जमा राशि का 100% तक निकाल सकेंगे। हालांकि, निकासी के बाद भी खाते में कम से कम 25% राशि बनाए रखना जरूरी होगा, जिस पर 8.25% की दर से ब्याज मिलता रहेगा।

फाइनल सेटलमेंट और पेंशन
नौकरी छोड़ने के बाद फाइनल पीएफ सेटलमेंट का समय अब एक साल कर दिया गया है। वहीं, पेंशन का पैसा 3 साल बाद निकाला जा सकेगा।

पेंशनधारियों को भी राहत: घर बैठे मुफ्त जीवन प्रमाण पत्र
इसके साथ ही EPFO ने EPS-95 पेंशनधारियों के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ एक अहम समझौता किया है। इसके तहत, पेंशनधारियों को अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) बनवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यह सुविधा उन्हें घर बैठे मुफ्त में मिलेगी। इसके लिए लगने वाला 50 रुपए का शुल्क भी अब EPFO खुद वहन करेगा।

 

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A post shared by Jaspreet Singh (@akstudyvisa1)

Great news for PF account holders