You are currently viewing विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन को अयोग्य लाभार्थियों के नाम करने पर निगम के पूर्व सहायक कमिश्नर को किया गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन को अयोग्य लाभार्थियों के नाम करने पर निगम के पूर्व सहायक कमिश्नर को किया गिरफ्तार

कपूरथला (PLN- Punjab Live News) विजिलेंस ब्यूरो ने सरकारी जमीन को गलत तरीके से अयोग्य लाभार्थियों के नाम ट्रांसफर करने के मामले में नगर निगम फगवाड़ा के पूर्व सहायक कमिश्नर आदर्श कुमार के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया है। एसएसपी विजिलेंस ब्यूरो रेंज जालंधर दलजिदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो की जांच में पता चला है कि 14 दिसंबर 2016 को पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार नगर निगम की रिहायशी और अन्य प्रॉपर्टी के किराएदार और लाइसेंस होल्डर को मालकी हक दिए जाने थे।

नोटिफिकेशन की शर्ते यह थी कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन की मालकी वाली जगह, रिहायशी प्रापर्टी का एरिया 150 वर्ग गज व अन्य प्रॉपर्टी, दुकानों का क्षेत्रफल 50 वर्ग गज तक हो और इन प्रॉपर्टी पर किराएदारों, लाइसेंस होल्डरों के कब्जे की समय अवधि कम से कम 20 वर्ष की हो। नगर निगम फगवाड़ा के अधीन आने वाली एरिया में नोटिफिकेशन संबंधित पड़ताल के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें आदर्श कुमार को समर्थ अधिकारी बनाया गया।

आदर्श कुमार ने तैनाती के दौरान म्यूनिसिपल कारपोरेशन फगवाड़ा की 49 विभिन्न प्रॉपर्टियों, जिनमें से अधिकांश कामर्शियल थी, के किराएदारों, लाईसेंस होल्डरों को सरकारी शर्तो के अनुसार अयोग्य होते हुए भी 49 कामर्शियल साईट वाले अयोग्य लाभार्थियों को लेटर आफ ईटेंट जारी करते हुए सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिसके आधार पर मार्च 2017 तक उक्त 49 लाभार्थियों से अवैध तरीके से कन्वेंस डीड भी जारी कर दी गई। इस मामले में जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो जालंधर ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है।

former assistant commissioner of corporation arrested for naming government land in the name of ineligible beneficiaries