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पुलिसकर्मी को बोनट पर घसीटने के मामले में कार चालक को कोर्ट ने सुनाई सजा, 48 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में एक निचली अदालत ने आज पुलिस राईडर पर तैनात पुलिसकर्मी को टक्कर मारने और फिर बोनट पर घसीटने के आरोप में एक कार चालक को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने वाहन चालक कृष्णपाल सिंह को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की कैद व 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 अगस्त 2019 की रात मध्यरात्रि कृष्णपाल सिंह की तेज रफ्तार कार को जब पुलिस राईडर पर गश्त की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी रोहित ने रोकने की कोशिश की तो उसने कार रोकी नहीं और पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। वह बोनट पर गिरा लेकिन चालक ने तब भी कार रोकी नहीं और मदनपुरी क्षेत्र में जाकर किसी तरह रोहित बोनट से उतर पाया। कृष्णपाल कार लेकर फरार हो गया। शिवाजीनगर के निवासी कृष्णपाल सिंह को बाद में गिरफ्तार किया गया।

Court sentenced the car driver for dragging the policeman on the bonnet, also imposed a fine of 48 thousand rupees