AAP विधायक लालपुरा को कोर्ट ने सुनाई सजा, जाएगी विधायकी; 12 साल पहले लड़की से की थी छेड़छाड़

तरनतारन: पंजाब की राजनीति में भूचाल लाने वाली एक बड़ी खबर में, तरनतारन की एक अदालत ने 12 साल पुराने छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को चार साल की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कानून के मुताबिक, दो साल से ज्यादा की सजा होने पर लालपुरा की विधायकी जानी भी तय है, जो सत्तारूढ़ ‘आप’ के लिए एक बड़ा झटका है।

यह मामला 3 मार्च, 2013 का है, जिसे ‘उसमां कांड’ के नाम से भी जाना जाता है। गांव उसमां की रहने वाली अनुसूचित जाति की लड़की हरबिंदर कौर अपने पिता कश्मीर सिंह और परिवार के साथ एक शादी समारोह में हिस्सा लेने ‘पंजाब इंटरनेशनल पैलेस’ गई थीं। आरोप है कि वहां मौजूद कुछ टैक्सी ड्राइवरों ने हरबिंदर कौर के साथ छेड़छाड़ की। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। उस समय मनजिंदर सिंह लालपुरा भी आरोपी टैक्सी ड्राइवरों में से एक थे।

यह मामला सड़क से लेकर संसद तक गूंजा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए थे।

आरोपी टैक्सी ड्राइवरों में से एक, मनजिंदर सिंह लालपुरा 2022 के विधानसभा चुनावों में खडूर साहिब सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए थे। अदालत ने इसी हफ्ते 10 सितंबर को विधायक लालपुरा समेत अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया था। आज, 12 सितंबर को, अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए मुख्य आरोपी लालपुरा को चार साल की कैद की सजा सुनाई।

अदालत के फैसले के बाद पीड़िता हरबिंदर कौर और उनके परिवार ने भावुक होकर न्यायपालिका का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, भले ही हमें इंसाफ मिलने में 12 साल लग गए, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं कि अदालत ने हमें न्याय देते हुए दोषियों को उनके किए अपराध की सजा दी है।

 

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Court sentenced AAP MLA Lalpura

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