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बजट सत्र मामले में पंजाब सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को जारी किया ये आदेश

नई दिल्ली: बजट सत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ी राहत मिली है। पंजाब के बजट सत्र को मंजूरी मिल गई है। पंजाब के राज्यपाल के वकील ने अदालत में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार को मंजूरी दे दी गई है। अदालत ने कहा कि राज्यपाल इस तरह की कार्रवाई को रोक नहीं सकते हैं। इसके बाद अब पंजाब का बजट सत्र 3 मार्च को रखा गया है।

बता दें, पंजाब में विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की मंजूरी न मिलने के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए आज दोपहर सुनवाई का समय तय भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम की तरफ से गर्वनर के प्रति प्रयोग की गई भाषा पर भी सवाल उठाया है। साथ ही यह भी कहा कि गर्वनर सैशन बुलाए जाने से इन्कार नहीं कर सकता।

Big relief to the Punjab government in the matter of budget session the Supreme Court issued this order to the Governor