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बड़ा फैसला: 1 जनवरी तक पटाखे चलाने और बेचने पर लगा प्रतिबंध, जानें क्या है पूरा आदेश

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यह आदेश आज जारी किया। आदेश के मुताबिक कई विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी का अंदेशा है और पटाखों को फोड़कर बड़े पैमाने पर जश्न मनाने लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे, जिससे न सिर्फ सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन होगा, बल्कि वायु प्रदूषण का उच्च स्तर दिल्ली में गंभीर स्वास्थ्य मसलों का कारण बनेगा।

आदेश में कहा गया है कि वायु प्रदूषण और श्वसन संक्रमण के बीच अहम संबंध को देखते हुए, मौजूदा महामारी संकट की वजह से पटाखे फोड़ना लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। डीपीसीसी ने आदेश में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक जनवरी 2022 तक सभी तरह के पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। डीपीसीसी ने जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों से कहा है कि वे निर्देशों पर अमल कराएं और दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट जमा करें।

Big decision: Ban on bursting and selling of firecrackers till January 1, know what is the full order