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प्रधानमंत्री मोदी की रैली में धमाका करने वाले 4 दोषियों को फांसी की सजा, 2 को आजीवन कारावास

पटना: पटना की एक विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को उन नौ लोगों में से चार को मौत की सजा सुनाई, जिन्हें 2013 में गांधी मैदान में तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की ‘हुंकार रैली’ के दौरान बम विस्फोट करने का दोषी ठहराया गया था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने 27 अक्टूबर को 10 में से नौ आरोपियों को दोषी करार दिया था। 2013 पटना रैली बम धमाका : विशेष एनआईए कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई मौत की सजा, दो को उम्रकैद। अन्य दोषियों में से दो को उम्रकैद की सजा, दो को 10 साल की कैद की सजा जबकि एक आरोप को 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

4 convicts who blasted PM Modi’s rally sentenced to death, 2 to life imprisonment