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दुर्घटना स्थल पर Video बनाना पड़ेगा महंगा, जुर्माना लगाने की हो रही तैयारी

नई दिल्लीः अकसर ऐसा होता है कि कोई हादसे देखने पर लोग उसकी मदद की बजाए सेल्फी और वीडियो बनाने में लग जाते है। इस पर लगाम लगाने के लिए नोएडा पुलिस एक कानून लाने की तैयारी कर रही है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इस ट्रेंड से न केवल ट्रैफिक जाम लग जाता है, साथ ही एंबुलेंस और पुलिस बल को हादसे के स्थल पर पहुंचनें में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नोएडा पुलिस का कहना है कि जनवरी 2019 से लेकर मई 2019 तक 481 हादसे हुए जिनमें 220 लोगों की जानें गईं और करीब 393 लोग जख्मी हुए।

नोएडा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122 और 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 122 कहती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थान या परिस्थितियों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को छोड़ने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर ऐसा करने से दूसरे लोगों के लिए असुविधा का कारण बन सकता है। वहीं धारा 177 के मुताबिक जो कोई भी इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह पहले अपराध के लिए दंडनीय होगा। उस पर पहली बार 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, वहीं दूसरी बार अगर ऐसा करते पकड़ा जाता है, तो जुर्माने की राशि को 300 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

नोएडा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सरकार ने हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किए हैं, जिसके बाद जुर्माने की राशि में और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों की पहचान वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी और 10 जून से यह नियम लागू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ साल पहले केन्द्र सरकार ने दिशार्निदेश जारी किए थे कि किसी हादसे की जगह पर अस्पताल पहुंचाने वालों को पुलिस परेशान नहीं करेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताते हुए उस पर मुहर लगाई थी। लेकिन अब हादसे पर मौजूद लोग दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करने की बजाय वीडियो और सेल्फी लेने लगते हैं जिससे घायल की जान को खतरा तो बढ़ता ही है और यातायात भी प्रभावित होता है।