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वकीलों के लिए खुशखबरी, अब इन वकीलों को मिलेगा वर्दी और मोबाइल भत्ता

हरियाणा में पहली बार लॉ अफसरों (डिस्ट्रिक्ट अर्टानी, डीडीए, एडीए) यानि सरकारी वकीलों को वर्दी भत्ता और मोबाइल भत्ता दिया जाएगा। हाईकोर्ट में इस संदर्भ में चल रहे दो केसों में फैसला आने के बाद अब हरियाणा सरकार ने इन सरकारी वकीलों ये भत्ते देने का निर्णय लिया है। इन वकीलों को चार में से केवल दो ही वर्दी और मोबाइल भत्ता मिलेगा। उन्हे लाइब्रेरी और कनवेयंस भत्ता नहीं दिया जाएगा।

एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ एसएस प्रसाद ने इस संदर्भ में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। वर्ष 2012 में ऑल हरियाणा अटॅार्नीस वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। इसके अलावा एक और याचिका भी इसी बाबत हाईकोर्ट में वर्ष 2012 में ही डाली गई थी। इन केसों में फरवरी 2017 में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था।

उसके बाद याचिका कर्ताओं की ओर से इसी मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव को अभिवेदन देते हुए इन भत्तों को लागू करने की मांग की थी। इसी अभिवेदन पर विचार करने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था। 

हर पहलु पर विचार के बाद इस विशेष कमेटी ने अपनी संस्तुति रिपोर्ट सरकार को सौंपी दी है। जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ताओं यानी अभियोजन विभाग के सरकारी विभागों को वर्दी और मोबाइल भत्ते दिए जाएंगें।

चार में से सिर्फ दो ही भत्ते मिलेंगे

चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली विशेष कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक हरियाणा में सरकारी वकीलों को तीन साल के लिए एक बार 5 हजार रुपये वर्दी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही उनके लिए यह भी अनिवार्य होगा कि अदालत में पेश होने के लिए जो ड्रेस कोड निर्धारित है, सरकारी वकील वही पहेंनेगे।

इसके अलावा जो सरकारी वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पोस्टिड होंगे, केवल उन्हे ही 150 रुपये प्रति माह मोबाइल भत्ता मिलेगा। चूंकि जिला अदालतों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा है, इसलिए उन्हे लाइब्रेरी भत्ता नहीं मिलेगा और न ही कनवेयंस अलाउंस दिया जाएगा।